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Quick Madhya Predesh Government ने Mukhyamantri Ladli Bahin Yojana 2024 के लिए Apply की अंतिम तारीख बढ़ाई और योग्यता में बदलाव किया

Mukhyamantri Ladli Bahin Yojana

Madhya Predesh Government ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के उद्देश्य से लांच की गई Mukhyamantri Ladli Bahin Yojana में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। इस योजना के लिए हाल ही में उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किए गए बयानों के अनुसार, कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस बढ़ती हुई प्रतिक्रिया को देखते हुए योग्य उम्मीदवारों को अधिक समय मिलेगा योजना के लिए आवेदन करने के लिए। इस विस्तार से, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, योजना के अंतर्गत 21 वर्ष और इससे अधिक आयु वाली योग्य महिलाओं को महीनेभर 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, समाज के और अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए, योग्यता में उम्र सीमा को 60 से 65 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य योजना के वित्तीय सहायता स्कीम का और व्यापक डेमोग्राफिक को शामिल करना है।

सरकार ने प्रमाणित करने के लिए आवश्यकता होने वाली निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयास किया है। इस संशोधन के तहत, जो महिलाएं निवास प्रमाण पत्र नहीं रखतीं, वे अन्य सबूत जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, पात्रता मापदंड में संशोधन किया गया है जिसमें पांच एकड़ खेती की भूमि का अब अपेक्षा नहीं की जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी महिला की जन्म किसी विदेश में हुई हो और वह महाराष्ट्र में निवासी पुरुष से विवाहित है, तो उसके पति के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या निवास प्रमाण पत्र को मान्य ठहराया जाएगा।

भ्रष्टाचार के सम्बंध में चिंता को देखते हुए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने योग्य लाभार्थियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत न दें और उन्हें आश्वासन दिया कि शिकायत पर रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

सरकार ने भी परिवारों के लिए येलो और ऑरेंज राशन कार्ड धारकों के लिए वार्षिक आय प्रमाण (पहले 2.5 लाख रुपये) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, घोषणा में शामिल है कि एक पात्र अविवाहित महिला भी पारिवारिक योजना के अंतर्गत लाभान्वित होगी।

ये संशोधन सरकार के समझौते को दर्शाते हैं जो राज्य में महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

आवेदन की बढ़ी हुई अंतिम तारीख और संशोधित पात्रता मापदंड उम्मीदवारों के भागीदारी और लाभ वितरण को बढ़ाने की उम्मीद हैं, जिससे राज्य में लिंग समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके।

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Madhya Predesh Government ने Mukhyamantri Ladli Bahin Yojana के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई और योग्यता में बदलाव किया

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लांच की गई Mukhyamantri Ladli Bahin Yojana में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। इस योजना के तहत, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा किए गए बयानों के अनुसार हुआ है, कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस बढ़ती हुई प्रतिक्रिया को देखते हुए योग्य उम्मीदवारों को अधिक समय मिलेगा योजना के लिए आवेदन करने के लिए। इस विस्तार से, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, योजना के अंतर्गत 21 वर्ष और इससे अधिक आयु वाली योग्य महिलाओं को महीनेभर 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, समाज के और अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए, योग्यता में उम्र सीमा को 60 से 65 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य योजना के वित्तीय सहायता स्कीम का और व्यापक डेमोग्राफिक को शामिल करना है।

सरकार ने प्रमाणित करने के लिए आवश्यकता होने वाली निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयास किया है। इस संशोधन के तहत, जो महिलाएं निवास प्रमाण पत्र नहीं रखतीं, वे अन्य सबूत जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, पात्रता मापदंड में संशोधन किया गया है जिसमें पांच एकड़ खेती की भूमि का अब अपेक्षा नहीं की जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी महिला की जन्म किसी विदेश में हुई हो और वह महाराष्ट्र में निवासी पुरुष से विवाहित है, तो उसके पति के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या निवास प्रमाण पत्र को मान्य ठहराया जाएगा।

भ्रष्टाचार के सम्बंध में चिंता को देखते हुए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने योग्य लाभार्थियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत न दें और उन्हें आश्वासन दिया कि शिकायत पर रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

सरकार ने भी परिवारों के लिए येलो और ऑरेंज राशन कार्ड धारकों के लिए वार्षिक आय प्रमाण (पहले 2.5 लाख रुपये) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, घोषणा में शामिल है कि एक पात्र अविवाहित महिला भी पारिवारिक योजना के अंतर्गत लाभान्वित होगी।

ये संशोधन सरकार के समझौते को दर्शाते हैं जो राज्य में महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

आवेदन की बढ़ी हुई अंतिम तारीख और संशोधित पात्रता मापदंड उम्मीदवारों के भागीदारी और लाभ वितरण को बढ़ाने की उम्मीद हैं, जिससे राज्य में लिंग समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके।

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